व्यक्तिगत आवास लोन

अपना घर योजना (व्यक्तिगत आवास ऋण)

  • आप बिल्डर से नई संपत्ति खरीद सकते हैं (निर्माणाधीन या बिल्डरों से पूर्ण आवासीय इकाइयां)
  • पुरानी संपत्ति की खरीद
  • घर का निर्माण

1.ऋण अवधि

अधिकतम 30 वर्ष
*यह आपकी सेवानिवृत्ति की आयु के वर्षों से आगे नहीं बढ़ सकता है। (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 60 वर्ष और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए 70 वर्ष)

 

2. ऋण राशि

ऋण राशि अधिकतम राशि*
30 लाख रुपये तक कुल जमा GICHFL द्वारा निर्धारित संपत्ति के बाजार मूल्य के 90% से अधिक नहीं होने
30.01 लाख से 75 लाख तक लाख ऋण कुल जोखिम संपत्ति के बाजार मूल्य के 80% से अधिक नहीं है जैसा कि GICHFL द्वारा मूल्यांकन किया गया है।
75 लाख रुपये से ऊपर ऋण कुल जोखिम संपत्ति के बाजार मूल्य के 75% से अधिक नहीं है जैसा कि GICHFL द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

 

3. इंटरेस्ट रेट और चार्ज

वैरिएबल रेट
8.80%
**क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल स्कोर, प्रोफ़ाइल, ऋण राशि, कार्यकाल और संपत्ति के प्रकार से जुड़ा हुआ है।

 

4. रिपेमेंट मोड

आप अपने होम लोन की ईएमआई का पेमेंट इन तरीकों से टैक्स सकते हैं:

  • इलेक्ट्रॉनिक क्लीरियंरिंग सर्विस (ईसीएस)/नेशनल आटोमेटेड क्लीरियरिंग हाउस (एनएसीएच) - आपके बैंक को दिए गए स्थायी निर्देशों के आधार पर।
  • पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) - आपके सैलरी/सेविंग एकांउट से ड्रान। (केवल उन स्थानों के लिए जहां ईसीएस/एनएसीएच सुविधा उपलब्ध नहीं है)

5. इंश्योरेंस

  • फ्री प्रापर्टी इंश्योरेंस
  • फ्री एक्सीडेंटेल डेथ इंश्योरेंस
  • कोटक लाइफ इंश्योरेंस, बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से जीवन इंश्योरेंस (एकमुश्त प्रीमियम के बदले वैकल्पिक) की व्यवस्था की गई है।

6. टैक्स बेनिफ्ट

इनकम टैक्स अधिकारी उन व्यक्तियों को कुछ बेनिफिट और छूट देते हैं जिन्होंने बताए गए फाइनेनसियल इन्स्टिटूयशन से होम लोन लिया है।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी
आप एक फाइनेनसियल इयर के दौरान होम लोन की प्रिसिंपल एमांउट के रिपेमेंट पर इनकम से अधिकतम रु. 1,50,000 की कटौती प्राप्त टैक्स सकते हैं। निर्धारिती को ऐसी होम प्रापर्टी के ट्रांसफर के उद्देश्य से पेमेंट किए गए स्टाम्प चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज या अन्य ऐसे खर्च भी इस एमांउट के तहत माने जाते हैं।

ईएमआई कैलकुलेटर:

होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर एक बुनियादी कैलकुलेटर है जो आपको प्रिसिंपल एमांउट, लोन टेनयोर और इंटरेस्ट रेट के आधार पर ईएमआई, मंथली इंटरेस्ट और मंथली घटते बैलेंस की गणना टैक्सने में मदद टैक्सता है।

प्लीज ध्यान दें कि होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर आपको एक अनुमान के लिए बनाया गया है और इसे पूरा नहीं माना जाना चाहिए।

एलिजिबिलटी कैलकुलेटर:

होम लोन एलिजिबिलटी कैलकुलेटर आपके होम लोन के लिए प्राप्त की जा सकने वाली अनुमानित एमांउट को समझने में आपके लिए एक गाइड के रूप में काम टैक्सता है।

केवाईसी डाक्यूमेंट

आईडी और एड्रेस प्रूफ (कोई एक आवश्यक)

  • पैन कार्ड (अनिवार्य, यदि इनकम को लोन एलिजिबिलटी गणना के लिए माना जाता है)
  • पासपोर्ट
  • वोटर आई कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड

रेसिडेंस प्रूफ (कोई एक आवश्यक)

  • यूजफुल बिल: बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल, पानी का बिल आदि।
  • राशन कार्ड
  • एमप्लायर लेटर
  • बैंक स्टेटमेंट/एड्रेस दर्शाने वाली पासबुक की कॉपी
  • वैलिड किराया एग्रीमेंट ( Valid Rent Agreement)
  • विक्रय विलेख (Sale Deed)

इनकम के डाक्यूमेंट

सैलरीड पर्सन

  • पिछले 12 महीनों की सैलरी पर्ची या सैलरी प्रूफलेटर*
  • पिछले 6 महीनों के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी (सैलरी एकांउंट)

सेल्फ-एम्प्यालर प्रोफेशनल

  • प्रोफेशनल्स के लिए योग्यता का प्रूफ लेटर: सीए, डॉक्टर या आर्किटेक्ट
  • इनकम की गणना के साथ पिछले तीन सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी
  • सभी अनुसूचियों और आडिटेड बैलेंस शीट (audited balance sheet), जहां भी लागू हो, के साथ पिछले तीन सालों के पी/एल एकांउट की कॉपी।
  • वैट या सर्विस टैक्स या जीएसटी रिटर्न या टीडीएस प्रूफलेटर
  • पिछले 12 महीनों की बैंक डिटेल (सेविंग एकांउंट, करेंट एकांउंट और ओ/डी एकांउंट)

बिजनेस क्लास

  • इनकम की गणना के साथ, आपके पिछले तीन सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी
  • सभी अनुसूचियों और आडिटेड बैलेंस शीट, जहां भी लागू हो, के साथ पिछले तीन सालों के पी/एल एकांउट की कॉपी
  • वैट या सर्विस टैक्स रिटर्न या जीएसटी या टीडीएस प्रूफलेटर
  • पिछले 12 महीनों की बैंक डिटेल (सेविंग एकांउंट, करेंट एकांउंट या ओ/डी एकांउंट)

प्रापर्टी के डाक्यूमेंट

  • बिल्डर से आवंटन पत्र
  • बिक्री का समझौता
  • रजिस्ट्रेशन और स्टांप चार्ज रसीद
  • बिल्डर से एनओसी
  • आउन काउंट्रीब्यूशन रसीद (ओसीआर)
  • बिल्डर से जुड़े सभी डाक्यूमेंट (उन मामलों के लिए लागू जो स्वीकृत नहीं हैं या पहले GICHFL द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं)
  • डेवलेपमेंट एग्रीमेंट
  • ट्राईपारटीट एग्रीमेंट
  • सेल डीड
  • विक्रय विलेख
  • टाइटल सर्च रिपोर्ट
  • एनए आदेश
  • आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट(Occupancy Certificate)

नोट: प्रिसिंपल दस्तावेजों की आवश्यकता केवल वेरीफिकेशन के लिए है।